
Karnataka कर्नाटक : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने, उसकी हत्या करने और शव को कुएं में फेंकने के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जिस दोषी को मौत की सजा सुनाई गई, वह कलबुर्गी के अलंद तालुक के देवंतगी गांव का गुंडेराव चोपड़े (28) है।
15 जुलाई, 2023 को, एक लड़की जो किताब लाने के लिए अलंद तालुक के एक गाँव से दूसरे गाँव जा रही थी, उसे गुंडेराव नामक अपराधी ने जबरन गन्ने के खेत में खींच लिया, जो खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रहा था, और उसका मुंह बंद करके उसका यौन उत्पीड़न किया। फिर उसने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को पास के खेत में एक कुएं में फेंक दिया।
मामला दर्ज करने वाले जांच अधिकारी भासु चव्हाण के नेतृत्व में निंबरगा पुलिस स्टेशन ने जांच की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अपराधी को पोक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।





